रायपुर, 28 दिसंबर। Civil Judge Exam : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग (PSC) द्वारा आयोजित सिविल जज परीक्षा 2023 (एंट्री लेवल) के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की सही तरीके से जांच नहीं की गई।
वहीं, PSC ने यह तर्क दिया कि परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है, जिसके अनुसार गलत तरीके से हल किए गए सवालों की जांच नहीं की जाएगी। इसके अलावा, 15 से 20 जिला जजों की एक समिति मूल्यांकन करती है, जिनके अभिमत के आधार पर PSC ने परिणाम जारी किए (Civil Judge Exam)हैं। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, जस्टिस एनके व्यास ने परीक्षा के परिणाम को सही ठहराया है।
राज्य लोक सेवा आयोग ने 3 सितंबर 2023 को सिविल जज के 49 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया। इसके परिणाम 24 जनवरी 2024 को घोषित किए गए, जिसमें सभी याचिकाकर्ता सफल रहे। इसके बाद मुख्य परीक्षा 25 अगस्त 2024 को आयोजित की गई, और इसका परिणाम 8 अक्टूबर 2024 को जारी किया(Civil Judge Exam) गया।
इस परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया था, जिसके अनुसार प्रश्न के ठीक नीचे दिए गए बॉक्स में उत्तर लिखना आवश्यक था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने उत्तर लिखते समय एक प्रश्न के नीचे किसी अन्य प्रश्न का उत्तर लिख दिया, जिसके कारण उनके उत्तरों की जांच नहीं की गई। परिणाम घोषित होने पर, याचिकाकर्ता असफल हो गए।
इस परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों, जैसे श्रेया उर्मलिया, हेमंत प्रसाद, पराग उपाध्याय, अनुराग केंवट, हेमू भारद्वाज और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर परिणाम को चुनौती दी (Civil Judge Exam)है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आयोग के परीक्षकों ने उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की सही तरीके से जांच नहीं की, जिसके कारण उनका परिणाम संतोषजनक नहीं रहा।