जहानाबाद। बिहार पूर्व सांसद अरूण कुमार को जहानाबाद जिले की एक विशेष अदालत ने 3 साल की सजा (Bihar News) सुनाई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ अरूण कुमार ने विवादास्पद टिप्पणी की थी।
जिसके बाद कोर्ट ने उन्हे 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5000 जुर्माना भी लगाया है। फैसला एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायधीश राकेश कुमार रजक ने सुनाया (Bihar News) है।
एसीजेएम कोर्ट ने डॉ अरुण कुमार को आईपीसी की धारा 353 ए और 505 के तहत दोषी पाया और उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने अरुण कुमार पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया (Bihar News) है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार ने बताया कि दोनों धाराओं में पूर्व सांसद को कारावास की सजा दी गई है। गौरतलब है कि साल 2015 में रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष और जहानाबाद के तत्कालीन सांसद डॉ अरुण कुमार ने कहा था, “नीतीश कुमार अनंत सिंह जैसे दर्जनों लोगों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं और फिर अपना काम निकल जाने के बाद उन्हें उन जैसे लोगों की जरूरत नहीं होती।
नीतीश कुमार को समझ लेना चाहिए कि ये कौम चूड़ियां पहनकर नहीं बैठी। यह नीतीश कुमार की छाती भी तोड़ सकती है।”