गरियाबंद, 27 जुलाई। Life Imprisonment : अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तजेश्वरी देवी देवांगन ने प्रकरण में अपना अंतिम फैसला देते हुए आरोपी रोशन ध्रुव पिता नम्मू राम ध्रुव उम्र 33 वर्ष ग्राम छुईया के खिलाफ भादवि की धारा 302 के अंतर्गत चले प्रकरण में आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक जनक राम साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना फिंगेश्वर के अपराध क्रमांक 192/2021 धारा 302 भा.दं. संहिता के प्रकरण में प्रार्थिया भोलेश्वरी सिन्हा पति नीलकंठ सिन्हा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति नीलकंठ सिन्हा गांव के परदेशी सिन्हा के खेत को रेगहा में लिए थे। दिनांक 30 अगस्त 2021 को सुबह लगभग 07 बजे निदायी करने के लिए अपने पति के साथ गए थे। लगभग साढ़े दस बजे उसके पति नीलकंठ सिन्हा खेत में पानी पला रहे थे, उसी समय आरोपी रोशन ध्रुव रापा (फावड़ा) लेकर अपने खेत आया और अपने खेत के मुही के पास था, उसी समय नीलकंठ आरोपी को बोला कि मेरे खेत तरफ आ रहे पानी के मुही को क्यों बंद किए हो मेरे खेत तरफ भी पानी जाने दो तब आरोपी रोशन ध्रुव उसके पति से वाद विवाद कर रहा था। उसके पति बंधे हुए मुही को हाथ से खोल रहे थे और जैसे ही उसके पति मुही को खोलने के लिए झुके तब आरोपी उसके पति को रोज रोज का यही तुम्हारा नाटक है आज तुम्हें जान सहित मारकर खत्म कर दूंगा बोला और अपने हाथ में रखे रापा (फावड़ा) से उसके पति के सिर, चेहरा में मारा, जिससे कि उसके पति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना को अपने खेत में काम कर रहे गांव के लोग देखे हैं। प्रार्थिया की उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना फिंगेश्वर द्वारा अपराध क्रमांक 192/2021 धारा 302 भा.दं. संहिता के तहत आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना में लिए जाकर सम्पूर्ण विवेचना पश्चात आरोपी रोशन ध्रुव के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 302 भा.दं. संहिता के तहत अपर सत्र न्यायाधीश गरियाबंद के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया गया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तजेश्वरी देवी देवांगन के न्यायालय में ट्रायल प्रारंभ हुआ। अभियोजन द्वारा उक्त प्रकरण में कुल 13 साक्षियों का परीक्षण कराया गया। प्रकरण में आए साक्षियों के कथन के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तजेश्वरी देवी देवांगन द्वारा आरोपी रोशन ध्रुव को हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए 25 जुलाई मंगलवार को धारा 302 भा.दं. संहिता के तहत आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। शासन की ओर से जनक राम साहू अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला गरियाबंद द्वारा पैरवी किया गया।