कानपुर। पिछले कुछ दिनों में कुत्तों द्वारा किए गए हमलों की खबरें सामने आईं हैं। कानपुर नगर निगम हाउस ने कुत्तों की दो नस्लों को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पारित किया है।
इस संबंध में औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस प्रस्ताव को कानपुर के आयुक्त को भेज दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि अगर किसी ने अपने घर में कुत्ता पाला तो उस पर 5,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही कुत्ते को भी जब्त कर लिया जाएगा।
प्रस्ताव में कहा गया है कि विदेशी खूंखार प्रजातियों के कुत्तों को रखने के लिए लोगों के पास इतना बड़ा आवास या फार्म हाउस नहीं है, जिसके कारण वे तनाव में आ जाते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं।
आगे इसमें कहा गया है कि जनता को हमले से बचाने के लिए खूंखार पिटबुल और रॉटवीलर नस्लों को शहर की सीमा में प्रतिबंधित कर दिया गया है।
वहीं इस पर अतिरिक्त नगर आयुक्त, सूर्यकांत त्रिपाठी का कहना है कि, “शहरी क्षेत्रों में पालतू बनाने और व्यापार के उद्देश्य से इन दोनों प्रजातियों के कुत्तों का प्रजनन प्रतिबंधित है।
यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से ऐसे कुत्तों को नगरपालिका सीमा में रखता है, तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और कुत्ते को भी जब्त कर लिया जाएगा।”