पालक्काड़। केरल की एक कोर्ट ने पालाक्काड जिले के करीम्बा गांव में एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के जुर्म में 90 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल की जेल की सजा सुनाई है।
त्वरित अदालत के स्पेशल जज सतीश कुमार ने 2020 में पड़ोस में रहने वाली 15 वर्षीय लड़की का यौन शोषण करने के जुर्म में दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर निशा विजयकुमार ने बताया कि बुजुर्ग को बाल यौन अपराध संरक्षण (POCSO) कानून की धारा 7 के तहत यौन शोषण का दोषी ठहराया गया।
पॉक्सो कानून की धारा 7 के तहत न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है। विजयकुमार ने बताया कि अदालत ने 9 गवाहों के बयान दर्ज करने और अभियोजन द्वारा दाखिल कई दस्तावेजों पर गौर करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया।