जांजगीर-चांपा, 25 जून। Fast Track Court Decision : जिले से मानवता को झकझोर देने वाली एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां एक सौतेले पिता ने अपनी 2 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। बच्ची को दरिंदगी का शिकार बनाने के बाद आरोपी उसे झाड़ियों में बेसुध हालत में फेंक कर फरार हो गया।
घटना 19 अक्टूबर 2024 की है। 8 महीने बाद कोर्ट का फैसला आया है। अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) अनिल कुमार बारा ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। बच्ची की स्थिति देख परिजन और स्थानीय लोग स्तब्ध रह गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) में प्रस्तुत किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 की कठोर धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
सभी गवाहों के बाद आरोपी दोषी करार
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच की। साक्ष्यों के आधार पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने सभी गवाहों के बयान और साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।
विशेष अदालत ने संवेदनशीलता और गंभीरता से मामले की सुनवाई करते हुए मात्र 10 महीने में आरोपी को दोषी ठहराया और उसे पीड़िता के शेष जीवनकाल तक आजीवन कारावास (मृत्यु तक जेल) की सजा सुनाई।
यह फैसला छत्तीसगढ़ में त्वरित (Fast Track Court Decision) और निर्णायक न्याय की मिसाल बन गया है। कोर्ट के इस सख्त निर्णय ने समाज में यह स्पष्ट संदेश दिया है कि मासूमों के खिलाफ ऐसे पाशविक अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।