Land Scam Case : ब्रेकिंग…! अंबिकापुर से बड़ी खबर…BJP ज़िला अध्यक्ष और कांग्रेस महामंत्री सहित 7 पर FIR के आदेश…यहां देखें

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सरगुजा, 23 जून। Land Scam Case : उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विधवा महिला की जमीन हड़पने के आरोप में सीजेएम कोर्ट ने भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, कांग्रेस जिला महामंत्री राजीव अग्रवाल, एक अधिवक्ता  सहित सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

विधवा की ज़मीन हड़पने का मामला

जानकारी के अनुसार आवेदक चंद्रमणी देवी और कलावती कुशवाहा, जो गांधीनगर और भैयाथान क्षेत्र की निवासी हैं, ने अपने अधिवक्ता दिनेश कुमार सिंह पर भरोसा कर अपने पैतृक ज़मीन के बंटवारे और नामांतरण की प्रक्रिया के लिए सभी दस्तावेज सौंपे थे। अधिवक्ता ने अपने साथी भू-माफियाओं के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रचते हुए कुल 2.87 हेक्टेयर ज़मीन को महज ₹40.16 लाख में बेच डाला, जबकि पहले उसका एग्रीमेंट ₹1.75 करोड़ में किया गया था।

पीड़ित विधवा महिला ने अपनी जमीन से संबंधित मुकदमा लड़ने के लिए एक वकील को दस्तावेज सौंपे थे। लेकिन उसी वकील ने कथित रूप से धोखाधड़ी करते हुए महिला की जमीन हड़प ली। इस पूरे मामले में स्थानीय राजनीतिक हस्तियों की संलिप्तता भी सामने आई है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

मामला एक ग्रामीण महिला की करोड़ों रुपये मूल्य की भूमि के एग्रीमेंट के बाद पूर्ण भुगतान नहीं करने और धोखाधड़ी का है। आरोप है कि इन लोगों ने षड्यंत्रपूर्वक महिला को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की मंशा से भूमि खरीद प्रक्रिया में धोखाधड़ी की।कोतवाली पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वह दो सप्ताह के भीतर अपराध दर्ज कर जांच शुरू करे।

कोर्ट का निर्देश

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट ने इस गंभीर मामले पर सुनवाई के बाद अंबिकापुर थाना प्रभारी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिक जांच कर एफआईआर दर्ज की जाए और दो सप्ताह के भीतर अदालत को पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

ऐसे हुई धोखाधड़ी?

1.पहले 22 मई 2015 को भूमि का फर्जी नोटरी अनुबंध ₹1.75 करोड़ में केदारपुर अंबिकापुर निवासी राजीव अग्रवाल के नाम पर कराया गया, बिना भुगतान के।

2.फिर 21 नवंबर 2016 को उसी भूमि का दूसरा एग्रीमेंट ₹1.13 करोड़ में कराया गया, जिसमें केवल ₹50,000 नकद दिए गए और शेष राशि कागजों में ही दर्शाई गई।

3. इसके बाद 25 सितंबर और 16 नवंबर 2017 को तीन रजिस्ट्री की गई, जिसमें अलग-अलग हिस्सों के लिए कुल ₹40.16 लाख का भुगतान किया गया।

नामजद आरोपी

1. दिनेश कुमार सिंह ,पिता रामाधार सिंह( 60 वर्ष) निवासी मिश्रा होटल के सामने, होलीक्रॉस स्कूल के पीछे, बनारस रोड, गांधीनगर अंबिकापुर

2. रविकांत सिंह पिता नरेन्द्र सिंह(50 वर्ष) निवासी  प्रतापपुर रोड, ग्राम सरगवां अंबिकापुर

3.भारत सिंह सिसोदिया पिता पी.एस. सिसोदिया (49 वर्ष) निवासी साईं मंदिर रोड, रावत रेसीडेंसी, भगवानपुर अंबिकापुर

4. नीरज प्रकाश पाण्डेय पिता प्रकाश पाण्डेय( 48 वर्ष) निवासी मकान क्रमांक 12/192, रिंग रोड, महामाया पेट्रोल पंप के पास, नमनाकला, अंबिकापुर

5. राजेश सिंह पिता  लालजी सिंह( 53 वर्ष) निवासी गोधनपुर-अम्बिकापुर

6. निलेश सिंह पिता निरंजन सिंह( 50 वर्ष) निवासी सरपंच पारा, केंद्रीय विद्यालय के सामने, ग्राम-भगवानपुरखुर्द,

7. राजीव अग्रवाल पिता  सीताराम अग्रवाल (50 वर्ष) निवासी केदारपुर, अम्बिकापुर।

पुलिस पर निगरानी

अब सभी की निगाहें अंबिकापुर पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं, जो अदालत के निर्देशों के मुताबिक अगली कार्यवाही करेगी। बहरहाल, मामले के सामने आने के बाद स्थानीय जनता में रोष व्याप्त है। खास तौर पर तब जब दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के नाम इस घोटाले में सामने आए हैं।

पीड़िता ने कोर्ट (Land Scam Case) का आभार जताते हुए न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। यह मामला न केवल कानून व्यवस्था बल्कि राजनीतिक नैतिकता पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। अदालत की सख्ती से पीड़ित महिला को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।