Special Article : मुसीबत में संबल बनी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, मुख्य कमाऊ सदस्य के निधन पर बीपीएल परिवारों को मिलेगी 20 हजार रूपए की त्वरित वित्तीय राहत

रायपुर,09 अगस्त। ​Special Article : किसी भी परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य का अचानक चले जाना केवल एक अपूरणीय भावनात्मक क्षति ही नहीं होता, बल्कि उस पूरे घर की आर्थिक नींव को भी पूरी तरह हिलाकर रख देता है। ऐसे कठिन समय में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को तत्काल सहारा और आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन का समाज कल्याण विभाग ‘राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना’ का प्रभावी ढंग से संचालन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत किसी बीपीएल परिवार के मुख्य आजीविका प्रदाता सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित वारिस मुखिया को 20 हजार रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। संकट के क्षणों में दी जाने वाली यह राशि प्रभावित परिवार को तात्कालिक राहत पहुँचाने के साथ-साथ उन्हें पुनः संबल प्रदान करने में बेहद मददगार साबित होती है।

योजना की पात्रता हेतु मुख्य शर्तें

इस जनकल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक मापदंड निर्धारित किए गए हैं। योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनका नाम वर्ष 2002 की बीपीएल सर्वे सूची में दर्ज है। इसके साथ ही सहायता राशि तभी स्वीकृत की जाती है जब मृत व्यक्ति की आय से ही परिवार की दैनिक आजीविका चलती रही हो। पात्रता के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण शर्त यह भी है कि मृत्यु की तिथि को मृतक सदस्य की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया को बेहद सरल और सुलभ बनाया गया है। आवेदक को पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र के साथ मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है, जिसमें मृत्यु के समय उनकी निर्धारित आयु स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हो। इसके अतिरिक्त वर्ष 2002 का बीपीएल प्रमाण पत्र, आवेदक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, एक नवीनतम रंगीन पासपोर्ट फोटो और छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।

जानकारी व सहायता हेतु संपर्क करें

​नागरिकों की सुविधा के लिए आवेदन जमा करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी अपने आवेदन पत्र निकटतम लोक सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय में जमा कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों के निवासी अपने क्षेत्र की नगर पंचायत, नगर पालिका अथवा नगर निगम कार्यालय में जाकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी, सवाल या सहायता के लिए विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर 155326 तथा टोल-फ्री नंबर 1800-233-8989 भी जारी किए गए हैं।

Related Posts

Gujarat में छत्तीसगढ़ पर्यटन की दमदार दस्तक, ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर गांधीनगर में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की प्रभावी सहभागिता

रायपुर, 8 अगस्त। Gujarat : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख पर्यटन गंतव्यों के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्यटन विकास,…

Read more

Special Article : नए आशियानों से संवर रही हैं ग्रामीण नारायणपुर की खुशियाँ

​रायपुर, 06 अगस्त। Special Article : जी हाँ, पक्का मकान बनाना और अपना सपना पूरा करना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए भारी बजट, सही सामग्री की पहचान,…

Read more