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मुंबई, 04 फ़रवरी| Aaradhya Went To Court : अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बॉलीवुड की सबसे फेमस स्टारकिड्स में से हैं। आराध्या अक्सर किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं। फैंस की उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रहती है। इस बीच आराध्या ने दिल्ली हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल की है।

आराध्या की नई याचिका पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल और अन्य कई वेबसाइटों को नोटिस भेजा है। मामले पर अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। ये मामला स्टारकिड की हेल्थ के बारे में कुछ मिसलीडिंग जानकारियों से जुड़ा है।

क्या है मामला?

आराध्या के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि कुछ और अपलोडर अभी पेश नहीं हुए हैं और उनका बचाव करने का अधिकार पहले ही बंद किया जा चुका है। इससे पहले भी आराध्या की ओर से खुद के नाबालिग होने की दलील देते हुए अपने बारे में गलत रिपोर्टिंग पर रोक लगाए जाने की मांग की गई (Aaradhya Went To Court)है। याचिका में अभिषेक और ऐश्वर्या की बेटी आराध्या के बारे में भ्रामक जानकारी को लेकर फैसला देने की अपील की गई है।

बच्चन परिवार की दलील

इस मामले में न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने बच्चन परिवार के वकील की सभी दलीलें सुनीं और इस बात पर सहमति जताई कि प्रतिवादी और अपलोडर्स इस मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। ऐसे में उनके पास खुद के बचाव में कुछ भी सफाई पेश करने का अवसर खत्म हो चुका है।

मामले पर अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। बच्चन परिवार ने ये फैसला नाबालिग बेटी आराध्या के राइट टू प्राइवेसी और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया (Aaradhya Went To Court)है।

यूट्यूबर्स पर लगाई थी रोक

इससे पहले 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट न ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या के स्वास्थ्य को लकर गलत जानकारी शेयर करने पर रोक लगाई थी। इस दौरान कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया था कि कोई भी बच्चा चाहे वो किसी सेलिब्रिटी का हो या फिर आम जनता का, आदर और सम्मान का हकदार है।किसी भी बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गलत जानकारी फैलाना गलत है और पूरी तरह से अस्वीकार्य है।