रायपुर, 26 जून। Admission to Schools : छत्तीसगढ़ सहित देशभर में शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए Right to Education (RTE) एक्ट के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2025 से शुरू हो रही है।
मुख्य बातें
- आवेदन की शुरुआत: 1 जुलाई 2025
- लाभ: गरीब, वंचित व दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा पहली में निशुल्क प्रवेश मिलेगा
- आवेदन माध्यम: ऑनलाइन पोर्टल (राज्य सरकार द्वारा निर्धारित)
- जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आयु सीमा: कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 6 वर्ष के आसपास होनी चाहिए (राज्यवार नियमानुसार)
आरटीई का उद्देश्य
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें वंचित वर्गों के लिए आरक्षित होती हैं
- इसका मकसद समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना है
सुझाव
- अभिभावक समय रहते दस्तावेज तैयार (Admission to Schools) रखें
- अंतिम तिथि से पहले आवेदन अवश्य करें
- चयन के बाद स्कूल में दस्तावेज सत्यापन (Admission to Schools) और प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करें