नई दिल्ली, 04 सितंबर। Big Reform in GST : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को किए गए जीएसटी रिफॉर्म के ऐलान के बाद अब जीएसटी काउंसिल ने कर दरों और टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में 40% का नया ‘सिन गुड्स स्लैब’ लागू किया गया है, जिसमें सेहत और वित्तीय दृष्टि से हानिकारक सामानों को शामिल किया गया है।
क्या है ‘सिन गुड्स स्लैब’?
‘सिन गुड्स (Sin Goods)’ वे वस्तुएं और सेवाएं होती हैं जो व्यक्ति की सेहत या वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचाती हैं। इनकी खपत को कम करने के लिए सरकार ने अब इन पर 40% जीएसटी लगाने का फैसला किया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि इसके अलावा सामान्य उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अब सिर्फ दो मुख्य टैक्स स्लैब, 5% और 18% ही रहेंगे।
40% टैक्स स्लैब में शामिल वस्तुएं और सेवाएं
तंबाकू उत्पाद
- पान मसाला
- गुटखा
- चबाने वाली तंबाकू
- बिना प्रोसेस की गई तंबाकू और उसका कचरा
- सिगरेट
- छोटे-बड़े सिगार
हानिकारक पेय पदार्थ
- कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
- शुगर एडेड कोल्ड ड्रिंक्स
- कैफीन युक्त एनर्जी ड्रिंक्स
हाई परफॉर्मेंस वाहन और लग्जरी गाड़ियां
- पेट्रोल कारें (1200cc से अधिक इंजन क्षमता वाली)
- डीजल कारें (1500cc से अधिक)
- बाइक (350cc से अधिक इंजन क्षमता वाली)
सुपर लग्जरी सामान
- प्राइवेट जेट
- यॉट्स
- निजी हेलीकॉप्टर
आईपीएल टिकट पर भी 40% जीएसटी
क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ा झटका ,अब आईपीएल मैच के टिकटों पर भी 40% जीएसटी लगाया जाएगा। पहले इस पर 28% जीएसटी लगता था।
अन्य वस्तुएं
- कोयला
- लिग्नाइट
- पीट (कार्बनिक ईंधन पदार्थ)