रायपुर, 06 अगस्त। Cashless Scheme : छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना लागू करने की प्रस्तावित योजना के संबंध में मुख्यमंत्री को पुनः अनुस्मारक पत्र दिया है।
सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं
फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा और सचिव राजेश चटर्जी ने कहा कि कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए मुख्यमंत्री संजीवनी योजना के नाम से एक कैशलेस योजना प्रस्तावित की गई है, जो छत्तीसगढ़ सरकार की एक बड़ी कल्याणकारी योजना होगी। योजना को लागू करने से राज्य शासन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा लेकिन फर्जी मेडिकल देयकों के भुगतान एवं भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगा। साथ ही,आर्थिक बचत भी होगा।
सरकार संजीवनी कार्ड जारी करेगा
उन्होंने बताया कि इससे इलाज के लिए रेफरल और मेडिकल बिलों के कार्योत्तर अनुमोदन की जटिल प्रक्रिया में भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। फेडरेशन का कहना है कि यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार की अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक होगी। प्रस्तावित कैशलेस योजना के बारे में कमल वर्मा एवं राजेश चटर्जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का राज्य के भीतर एवं बाहर मान्यता/अधिकृत चिकित्सालय में इलाज होगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार, प्रत्येक शासकीय सेवक के कार्मिक संपदा के अनुसार संजीवनी कार्ड जारी करेगा। जिसमे कर्मचारी-अधिकारी एवं परिवार का पूर्ण विवरण रहेगा।गंभीर बीमारी अथवा दुर्घटना के स्थिति राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में बिना राशि जमा किये इलाज प्रारंभ हो जायेगा। जिसका प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा ऑनलाइन (on-line) भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इलाज की पुष्टि Third Party Administrator द्वारा संभव है।
रेफर प्रक्रिया खत्म करने की बात रखी
उन्होंने बताया कि राज्य शासन को अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने एवं सुपर स्पेशियलिटी /मुख्य चिकित्सालयों में इलाज के लिए छत्तीसगढ़ चिकित्सा नियमों में परिवर्तन कर विभागीय अनुमति एवं refer की प्रक्रिया को समाप्त करना होगा जिसका प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है। उन्होंने बताया कि 8 जून 1973 भाग 4 (ग) पृष्ठ 279 से 533 तक मध्यप्रदेश राज्य पत्र में वर्णित चिकित्सा सुविधा नियम में परिवर्तन करना होगा। इससे राज्य शासन का अपने कर्मचारी/अधिकारी के प्रति संवेदनशीलता परिलक्षित होगी।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी को मुख्यमंत्री संजीवनी कार्ड जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर से जारी होगा।जोकि उक्त कर्मचारी का पहचान पत्र भी होगा। चिकित्सालयों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस चिकित्सा परिचर्चा नियम 1958 अथवा पश्चात के नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रतिपूर्ति व्यय सिमा अनुसार ही राज्य शासन भुगतान करेगा। जितना कि मेडिकल बिल पारित होता है। शासकीय कर्मचारी/अधिकारी को विपत्ति के समय आर्थिक संकट से उबारने के दृष्टिगत इस योजना को कर्मचारी हित में लागू किया जाना चाहिये।