रायपुर, 18 अगस्त। CG Liquor Scam : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की 14 दिन की न्यायिक रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद आज उन्हें विशेष न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान विशेष अदालत ने उन्हें तीसरी बार 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी।
इस बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चैतन्य बघेल की 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड (हिरासत में पूछताछ) की मांग की है, जिस पर 19 अगस्त को सुनवाई की जाएगी।
चैतन्य को उनके जन्मदिन पर किया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि चैतन्य बघेल को 18 जुलाई, उनके जन्मदिन के दिन, भिलाई स्थित उनके निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी की जानकारी 21 जुलाई को ईडी रायपुर जोनल कार्यालय द्वारा प्रेस नोट जारी कर सार्वजनिक की गई थी।
ईडी ने यह जांच एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि इस शराब घोटाले से राज्य के खजाने को लगभग 2,500 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा है। यह रकम कथित तौर पर अवैध रूप से घोटाले से जुड़े लाभार्थियों की जेब में गई है।
आगे की कार्रवाई
अब 19 अगस्त को यह देखा जाएगा कि कोर्ट ईडी को चैतन्य बघेल (CG Liquor Scam) की कस्टडी में लेकर और पूछताछ की इजाजत देता है या नहीं। फिलहाल, चैतन्य बघेल न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। यह मामला राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाए हुए है और आने वाले दिनों में इसमें और भी अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।