रायपुर, 08 अप्रैल। CG Liquor Scam : शराब घाेटाले मामले में ACB/EOW ने आज अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों को 12 अप्रैल तक ACB/EOW की रिमांड पर भेजा गया।
बता दें कि अनवर ढेबर और अरविंद सिंह की रिमांड खत्म होने के बाद आज दोनों को निधि शर्मा तिवारी की कोर्ट में पेश किया गया था, जहां शराब घोटाले मामले में कोर्ट ने कारोबारी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह (CG Liquor Scam) की रिमांड मंजूर की है।
71 लोगों पर मामला दर्ज
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट पर 17 जनवरी को ईओडब्ल्यू ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, अरुण पति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर समेत 71 लोगों पर जालसाजी और साजिश करने का मामला दर्ज किया है। इसमें कई बड़े अधिकारी और जिलों में पदस्थ जिला आबकारी अधिकारी शामिल हैं। इनका नाम एफआईआर में है। कुछ शराब कारोबारी और कांग्रेसियों को भी आरोपी बनाया गया है।
हाईकोर्ट में अनवर ढेबर की ओर से एसीबी की एफ़आईआर (CG Liquor Scam) को ख़ारिज करने की मांग वाली याचिका पेश है और सोमवार को उस पर सुनवाई होनी है। यह उसी याचिका का दोहराव है जिस याचिका के आधार पर अनिल टुटेजा और यश टुटेजा को हाईकोर्ट से राहत मिली है।
बता दें कि, शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर को रायपुर विशेष अदालत ने 8 अप्रैल तक एसीबी की रिमांड पर भेजा गया था। एसीबी की ओर से शराब घोटाला मामले में आरोपी अनवर ढेबर को कोर्ट में पेश कर 15 अप्रैल तक की रिमांड मांगी गई थी। ढेबर की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णनन और रायपुर कोर्ट के अधिवक्ता फैज़ल रिज़वी ने एसीबी की कार्यवाही को चुनौती दी।
सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्णनन ने शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्टे, नोएडा की एफ़आईआर और हाईकोर्ट के आदेश के हवाले से एसीबी कार्यवाही की विधिक अधिकारिता को चुनौती दी।