CM's Cabinet: A big decision may be taken before Holi...! Cabinet meeting today... Major decisions taken in the last meetingCM ki Cabinet
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रायपुर, 12 मार्च। CM ki Cabinet : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार 12 मार्च को शाम 6 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक सिविल लाईन स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होगी। इस बैठक में कई अहम फैसले लिये जा सकते हैं।

पिछली कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय-

1. आबकारी नीति 2025-26 को स्वीकृति

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी दी। यह नीति 2024-25 के समान होगी। राज्य में 674 शराब दुकानें संचालित होंगी। विदेशी मदिरा खरीद और वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड (Chhattisgarh State Beverages Corporation Limited) द्वारा किया जाएगा। शराब पर लगने वाला 9.5% अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त कर दिया गया।

2. लोक परिसर (बेदखली) संशोधन विधेयक पास

सरकार ने सरकारी परिसरों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए लोक परिसर (बेदखली) संशोधन विधेयक-2025 को मंजूरी दी। इससे सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

3. औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को प्रभावी बनाने की पहल

राज्य में 1 नवंबर 2024 से लागू होने वाली औद्योगिक विकास नीति को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने नए संशोधन किए। इससे उद्योगों को निवेश के लिए बेहतर माहौल मिलेगा।

4. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा

राज्य सरकार ने ई-प्रोक्योरमेंट की जटिलता को दूर करने के लिए सशक्त समिति को भंग कर दिया। अब 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं पीएफआईसी (PFIC) द्वारा स्वीकृत की जाएंगी।

5. उपभोक्ता विवाद निपटान के लिए नया पद

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (Chhattisgarh Consumer Disputes Redressal Commission) में लंबित मामलों के तेजी से निपटारे के लिए एक नया सदस्य पद सृजित किया गया।

6. धान एवं चावल परिवहन दरें तय

खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में समर्थन मूल्य योजना के तहत धान और चावल परिवहन दरें तय करने के लिए राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी मिली।

7. श्रम कानूनों में संशोधन

छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रम कानूनों में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 और ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में बदलाव किए गए।

8. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, उप पंजीयक के रिक्त पदों को भरने के लिए पांच वर्षों की अर्हकारी सेवा में छूट प्रदान की गई।

9. आजीविका सृजन एवं ग्रामीण विकास पर एमओयू

छत्तीसगढ़ सरकार और व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया (The Art of Living) के बीच ग्रामीण विकास और आजीविका सृजन के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) किया गया।

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