Bilaspur High Court: Suspended IAS Ranu Sahu will have to remain in 'jail' for now...Court cancels bail plea...VIDEOBilaspur High Court
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बिलासपुर, 7 दिसंबर। Coal Levy Scam : छत्तीसगढ़ में हुए कोल स्कैम मामले में आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका पर गुरुवार को होने वाली सुनवाई टल गई है। अब 14 जनवरी को सुनवाई होगी। वहीं, इस मामले में बुधवार को कांग्रेस के विधायक देवेन्द्र यादव सहित 9 आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इस केस में जेल में बंद आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होनी थी।

दरअसल आईएएस रानू साहू जेल में बंद हैं। पहले ईडी की लोअर कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने रानू साहू को इसी साल जुलाई माह में हिरासत में लिया था। तब से वह जेल में ही बंद हैं। ईडी की ओर से रानू साहू पर कथित कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। आईएएस अधिकारी रानू साहू ने अपने जमानत को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका पर गुरुवार को होने वाली सुनवाई टल गई है। अब 14 जनवरी को सुनवाई होगी.

9 आरोपी कोर्ट में नहीं हुए थे पेश

इससे पहले बुधवार को इसी केस में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव सहित 9 आरोपी फिर से कोर्ट में पेश नहीं हुए। जेल में बंद आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन सुनवाई हुई। कोर्ट में गैरहाजिर रहने पर ईडी के वकील ने आपत्ति जताई तो जेल प्रशासन की ओर से फोर्स की कमी का हवाला दिया गया। अब मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। ईडी की लोवर कोर्ट रायपुर में बुधवार को मामले में आरोपी विधायक देवेंद्र यादव और पूर्व विधायक चंद्रदेव राय समेत 9 लोगों को कोर्ट ने फिर से नोटिस जारी किया है।

इस कारण आरोपी नहीं पहुंचे कोर्ट

बताया जा रहा है कि पुलिस बल की कमी के कारण आरोपी कोर्ट नहीं पहुंचे थे। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में पहले से जेल में बंद सौम्या चौरसिया, (Coal Levy Scam) आइएएस समीर बिश्नोई, रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी समेत अन्य आरोपियों को ईडी कोर्ट में पेश होना था। मामले से जुड़े आरोपी पिछली तीन सुनवाई में हाजिर नहीं हो रहे थे। ना ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे थे। कोर्ट ने कुछ को नोटिस जारी किया। इधर, जेल में बंद आरोपियों को जेल प्रशासन फोर्स में कमी का हवाला देकर कोर्ट लेकर नहीं पहुंची। तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई।