दुर्ग, 7 जनवरी। Congress MLA : दुर्ग की भिलाई नगर सीट से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। शनिवार को बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में ED की विशेष कोर्ट ने देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा कांग्रेस नेता आरपी सिंह, विनोद तिवारी और अनुराग चौरसिया को 500-500 रुपये जुर्माने के साथ जमानती वारंट जारी किया।
कोर्ट ने इसके अलावा समन मिलने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर पूर्व विधायक चंद्रदेव प्रसाद राय, नारायण साहू, नवनीत तिवारी, पीयूष साहू, मनीष उपाध्याय और रजनीकांत तिवारी को नोटिस जारी कर जुर्माना भरने को कहा है। विधायक कोल घोटाले मामले में आरोपी हैं। ईडी के अधिवक्ता सौरव पांडे ने दी जानकारी दी कि कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया और अगली सुनवाई 2 मार्च 2024 को रखी गई है।
इस मामले में हुई सुनवाई
ईडी के वकील सौरव पांडे ने कहा कि चार अहम आवेदन पत्रों पर सुनवाई हुई। जिसमें प्रमुख रूप से विधायक देवेंद्र यादव की जमानत अर्जी। दूसरा आवेदन पत्र अरविंद सिंह का है जो शराब घोटाले का आरोपी। इसके अलावा कोल स्कैम से जुड़े 10 आरोपी जो जेल में है। उनके भी सेक्शन 50 स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हुए आवेदन पेश किया गया। पांडेय ने बताया कि घोटाला वैसे तो 540 करोड़ का है लेकिन अब तक 220 करोड़ का पता चला है। इसलिए आगे कुछ सवाल जवाब की परमिशन के लिए हमने अर्जी दी है।
जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करेगी ED
साथ ही ईडी (Congress MLA) जेल में भी अब पुछताछ करेगी। ईडी को कोल मामले में जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की अनुमति मिल गई है। ईडी को 6 दिन जेल में जाकर पूछताछ करने की अनुमति मिली है। 10 जनवरी से 16 जनवरी तक पूछताछ होगी। ईडी की टीम जेल में जाकर सभी आरोपियों से पूछताछ करेगी। ईडी ने पूछताछ के लिए अनुमति मांगी थी। स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत की कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।