Dal Price: Prices of pulses are skyrocketing, Chhattisgarh government took this step, now there is hope of getting relief!Dal Price
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Pulses Rate Hike : भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दाल (Dal Price) के व्यापारियों (मिलर्स, डीलर्स, ट्रेडर्स, स्टॉकिस्ट, आयातक) को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लेकर राज्य स्तर पर इन निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक कार्यवाही तेज कर दी गई है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दाल कारोबारियों को निर्देश दिया गया है कि अरहर और अन्य दालों (काबुली चना को छोड़कर) पर लागू स्टॉक सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यापारी जो अभी तक पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें तत्काल पंजीकरण कराना होगा। साथ ही, अपने स्टॉक की नियमित घोषणा उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल (fcainfoweb.nic.in@psp) पर दर्ज करनी होगी।

मौजूदा स्थिति के अनुसार, राज्य में लगभग 50% पंजीकृत व्यापारियों द्वारा ही स्टॉक की घोषणा की जा रही है। शेष व्यापारियों को भी नियमित घोषणा करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी व्यापारी का स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक पाया जाता है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मामला सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

जिला स्तर पर होगी निगरानी : दालों की निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इनके मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे। है। त्योहारी मौसम में दाल की कीमतों पर अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन को सक्रिय रूप से सतत निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि खुदरा संघों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित करें। दाल कारोबारियों को पोर्टल पर स्टॉक की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके अलावा, बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा 30 किलो के थोक पैक में दाल (Dal Price) बेचने की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी, ताकि जीएसटी से बचने के प्रयासों को रोका जा सके।