सीधी, 13 सितंबर। DARU PARTY : सीधी जिले के माधुरी पवई छात्रावास में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडिओ में दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग शराब पार्टी कर रहे है। छात्रावास के कुछ लड़के इसकी शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें बोला गया है कि पार्टी करने वाले लोगों ने छात्रों के साथ मारपीट की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया है। आरोप यह है कि पार्टी करने वाले लोग भाजपा के कुछ नेताओं का है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन उसे पर पुष्टि नहीं कर रहा है।
सीधी जिले के माधुरी पवई छात्रावास में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग शराब पार्टी कर रहे हैं। हॉस्टल के कुछ लड़कों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि पार्टी में शामिल लोगों ने छात्रों की पिटाई कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि पार्टी में शामिल लोग बीजेपी नेताओं के हैं। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है।
FIR दर्ज-अधीक्षक-चौकीदार निलंबित
सीधी सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग डॉ डी के द्विवेदी ने जानकारी देकर बताया कि अनुसूचित जाति महाविद्यालयीन छात्रावास सीधी क्र.1 मधुरी में घुसकर शराब पीने तथा विद्यार्थियों के साथ अभद्रता और मारपीट करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही कर्तव्य के प्रति लापरवाही पर छात्रावास अधीक्षक छठिलाल साकेत तथा चौकीदार श्रीलाल कोल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति महाविद्यालयीन छात्रावास सीधी क्र.1 मधुरी में दिनांक 10.09.2023 को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सायं 08.00 बजे छात्रावास में घुसकर शराब पी गई तथा असामाजिक तत्व रात्रि 11 बजे तक वहाँ रहे। पुनः दिनांक 11.09.2023 को प्रातः 2-3 की संख्या में असामाजिक तत्वों द्वारा 03 छात्रों के साथ मारपीट एवं गाली-गलौच की गई।
उक्त की जानकारी मिलने पर कलेक्टर के निर्देश पर त्वरित कार्यवाही करते हुए दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के लिए थाना जमोड़ी में FIR दर्ज करा दी गई है। इसके साथ ही छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि घटना के समय छात्रावास से अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।
उक्त लापरवाही पूर्ण कृत्य के लिये छठिलाल साकेत अधीक्षक अनुसूचित जाति महाविद्यालयीन बालक छात्रावास सीधी क्र.1 मधुरी को म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के अनुक्रम में कलेक्टर द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
इसी प्रकार छात्रावास के चैकीदार (भृत्य) श्रीलाल कोल को भी अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप में म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के अनुक्रम में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।