बिलासपुर, 15 दिसम्बर| Dowry Harassment Case In Bilaspur : अतुल सुभाष सुसाइड केस के बीच बिलासपुर जिला न्यायालय ने दहेज प्रताड़ना के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है| कोर्ट ने महिला के सभी आरोपों को संदेहास्पद और झूठा पाया है. पति समेत अन्य आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है| पूरा मामला साल 2022 का है|
दरअसल, 9 नवंबर 2022 को महिला ने अपने पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी| जिसके एक महीने बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई| मामलें में दो साल बाद कोर्ट ने महिला के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया (Dowry Harassment Case In Bilaspur)है| वहीं पति समेत सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है|
जानकारी के मुताबिक, प्रार्थीया और अभियुक्त दोनों की दूसरी शादी हुई थी, पति की पहली पत्नी से एक पुत्री है| पहली पत्नी की मौत के बाद पति ने दूसरी शादी रचाई थी| अभियुक्त की बेटी को दूसरी पत्नी लगातार प्रताड़ित किया करती (Dowry Harassment Case In Bilaspur)थी|
इससे परेशान होकर नाबालिक पुत्री ने फिनाइल पी लिया था, जिसकी शिकायत भी की गई थी| इस अपराध से बचने के लिए प्रार्थिया ने रिश्तेदारों और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की झूठी शिकायत दर्ज की गई थी|