नई दिल्ली, 04 अगस्त। EPS Rule : प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिली है। रिटायरमेंट के बाद अब EPFO की पेंशन स्कीम EPS से पेंशन पाना और आसान होने जा रहा है। यह बदलाव अगले साल यानी 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, जिसके बाद किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से पेंशन पाना और आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इस नए सिस्टम की मंजूरी दे दी है।
दरअलस, केंद्र सरकार को सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) से कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 को लेकर प्रस्ताव मिला था। इस प्रस्ताव के तहत किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से पेंशन निकालने का सिस्टम लागू करना था, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह ईपीएस पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2025 से भारत में किसी भी बैंक, शाखा या स्थान से अपनी पेंशन निकालने में मदद करेगा। यह प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव है।
78 लाख से ज्यादा को होगा लाभ
इस सिस्टम से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक EPS पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बेहतर आईटी और बैंकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, यह पेंशनभोगियों के लिए अधिक कुशल, बिना रुकावट और उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) की मंजूरी EPFO के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
उन्होंने आगे कहा कि पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाकर, यह पहल पेंशनभोगियों के सामने आने वाली लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करती है और एक निर्बाध और कुशल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाती है. यह EPFO को एक अधिक मजबूत और तकनीक-सक्षम संगठन में बदलने के हमारे चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अपने सदस्यों और पेंशनभोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।”
कैसे करेगा काम?
CPPS मौजूदा पेंशन पेमेंट सिस्टम से एक आदर्श बदलाव है, जिसमें ईपीएफओ का डायरेक्ट क्षेत्रीय/जोनल कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करता है। वहीं इस सिस्टम से पेंशनर्स के पेंशन शुरू होने के समय किसी भी वेरिफिकेशन ब्रांच में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन जारी होते ही तुरंत अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे। इसके अलावा ईपीएफओ को उम्मीद है कि नए सिस्टम में जाने के बाद पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लागत में भी कमी आएगी।
क्या है सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम?
सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) केंद्र की पहल है, जो नेशनल लेवल पर एक सिस्टम शुरू करेगी। यह प्रणाली भारत में स्थित किसी भी बैंक या शाखा के माध्यम से पेंशन भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। यह सुविधा EPFO की चल रही IT आधुनिकीकरण परियोजना IT सक्षम प्रणाली (CITES 2.01) के हिस्से के रूप में 1 जनवरी, 2025 से शुरू की जाएगी।