वाराणसी, 14 जून। Fast Track Court : उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में भाजपा नेता पशुपति नाथ सिंह की हत्या के तीन साल पुराने मामले में शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 16 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने सुनाया। इन सभी आरोपियों को हत्या, आपराधिक साजिश और दंगा फैलाने के आरोपों में दोषी करार दिया गया था।
घटना का विवरण
12 अक्टूबर 2022 की रात को वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र स्थित जयप्रकाश नगर कॉलोनी में भाजपा नेता पशुपति नाथ सिंह ने अपने घर के पास स्थित देसी शराब की दुकान पर खुलेआम शराब पीने का विरोध किया था। उन्होंने वहां मौजूद युवकों को ऐसा करने से रोका था, जिसके बाद उन युवकों ने पशुपति नाथ सिंह और उनके बेटे राजकुमार सिंह पर हमला कर दिया। इस हमले में पशुपति नाथ सिंह की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे राजकुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस कार्रवाई और न्याय
घटना के बाद पुलिस ने मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया, जिनमें चौकी इंचार्ज समेत अन्य अधिकारी शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश, दंगा फैलाने और अन्य धाराओं में कार्रवाई की।
कोर्ट का फैसला
फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) ने 16 आरोपियों को हत्या, आपराधिक साजिश और दंगा फैलाने के आरोपों में दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, कुछ आरोपियों पर अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है। इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और समाज में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश गया है।