रायपुर, 02 फरवरी। Foreign Liquor : छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट से पहले कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए हैं। शनिवार को सीएम साय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शराब को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में राज्य के आगामी बजट सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बता दें कि राज्य सरकार का बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी 3 मार्च को विधानसभा के पलट में रखेंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुमोदन किया गया है।
बैठक में फैसला लिया गया कि 2025-26 की आबकारी नीति 2024-25 की भांति होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 674 मदिरा दुकानें तथा आवश्यकता अनुसार प्रीमियम मदिरा दुकानें संचालित करने का निर्णय भी लिया गया है। वहीं, देशी मदिरा की आपूर्ति पूर्ववत रेट ऑफर प्रभावी रहेगा।
विदेशी मदिरा थोक क्रय, वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा होगा। मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क पहले की तरह ही लागू रहेगा। वहीं, विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों पर 9.5 प्रतिशत की दर से लगने वाला अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त होगा।
बजट में हो सकती हैं कई घोषणाएं
सीएम साय के कार्यकाल के दूसरे बजट को लेकर भी मीटिंग (Foreign Liquor) में चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बार के बजट को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री ने पहले ही संकेत दिए हैं कि इस बजट में आम जनता के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।
लोक परिसर (बेदखली) संशोधन विधेयक को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी. इस विधेयक से सरकारी परिसरों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की प्रक्रिया को और सशक्त किया जाएगा।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा
राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सरल बनाने के लिए ई-प्रोक्योरमेंट हेतु गठित सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया। वर्तमान में 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं पीएफआईसी (PFIC) द्वारा स्वीकृत की जाती हैं। इससे अनुमोदन प्रक्रिया का दोहराव हो रहा था, जिसे खत्म करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
उपभोक्ता विवाद निपटान के लिए नया पद सृजित
छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे और उपभोक्ता मामलों की समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक नए सदस्य पद के सृजन का निर्णय लिया गया।
धान एवं चावल परिवहन की नई दरों को स्वीकृति
खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के समर्थन मूल्य योजना के तहत धान और चावल परिवहन दरों को तय करने वाली राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान की गई।
श्रम कानूनों में संशोधन को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक-2025 के तहत कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 और ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में संशोधन के प्रारूप को मंजूरी दी। इन संशोधनों से श्रमिक हितों की सुरक्षा के साथ-साथ औद्योगिक माहौल को भी मजबूती मिलेगी।
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी. साथ ही, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उप पंजीयक के रिक्त पदों को भरने के लिए पांच वर्षों की अर्हकारी सेवा में एक बार की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को और प्रभावी बनाने के प्रयास
छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2024 से लागू औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम-2002 में प्रस्तावित संशोधन को स्वीकृति दी गई।
आजीविका सृजन एवं ग्रामीण विकास के लिए एमओयू
छत्तीसगढ़ सरकार और व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया (द आर्ट ऑफ लिविंग) के बीच आजीविका सृजन एवं ग्रामीण छत्तीसगढ़ के कल्याण से जुड़े एक समझौता ज्ञापन (MoU) के लिए राज्य सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अधिकृत किया गया।