उत्तर प्रदेश, 02 जून। Hate Speech : यूपी के मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए उनके भड़काऊ भाषण के लिए दी गई है, जिसमें उन्होंने चुनावी अधिकारियों को चुनाव के बाद ‘देख लेने’ की धमकी दी थी। इस बयान को प्रशासन के कामकाज में हस्तक्षेप और सार्वजनिक भावनाओं को भड़काने के रूप में देखा गया था।
सजा के बाद, उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने अब्बास अंसारी की सदस्यता समाप्त कर दी है, जिसके परिणामस्वरूप मऊ सदर सीट पर उपचुनाव की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। हालांकि, अब्बास अंसारी के पास इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार है।
एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह ने फैसला सुनाया है। इसके बाद 2 साल की सजा का ऐलान हो गया है। 2022 विधानसभा चुनाव में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अब्बास अंसारी ने अधिकारियों को धमकी देते हुए मंच से ऐलान किया था कि सरकार आने पर अधिकारियों से हिसाब-किताब लिया जाएगा। अब इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार किया है।
इस मामले की सुनवाई से पहले पुलिस और प्रशासनिक अमला (Hate Speech) पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद रहा। न्यायालय परिसर के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई। कोतवाली पुलिस प्रभारी अनिल सिंह अपनी टीम के साथ न्यायालय के गेट पर तैनात हैं और सभी आने-जाने वालों की गाड़ियों की गहन तलाशी ली जा रही है। बहरहाल, यह निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध के प्रति ‘शून्य सहनशीलता’ नीति का एक उदाहरण माना जा रहा है और राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।