High Court Decision: Big news...! Was afraid of intimacy after marriage...! The divorce of the beautiful MP was approved on this basisHigh Court Decision
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उड़ीसा, 22 दिसंबर। High Court Decision : उड़ीसा हाईकोर्ट ने गुरुवार को बीजद सांसद और उड़िया अभिनेता अनुभव मोहंती को उनकी पत्नी वर्षा प्रियदर्शनी से तलाक दे दिया। हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और सिबो शंकर मिश्रा की खंडपीठ ने स्थानीय पारिवारिक अदालत के पहले के फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसने इस साल सितंबर में तलाक के लिए मोहंती की अपील को खारिज कर दिया था।

शादी के 8 साल बीतने के बाद पत्नी ने नहीं बना रिलेशन

“डिवीजन बेंच ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि याचिकाकर्ता अनुभव मोहंती के साथ उसके पति ने क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया था क्योंकि वह 2014 में शादी के बाद अंतरंगता से डरती थी। मोहंती के वकील ललितेंदु मिश्रा ने फैसला सुनाए जाने के बाद कहा, “इस आधार पर, हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (आईबी) के तहत तलाक के आदेश द्वारा विवाह को भंग करने की घोषणा की।”

मोहंती ने 2019 में नई दिल्ली की एक अदालत में तलाक का मुकदमा दायर किया था, जिसे प्रियदर्शनी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में कटक परिवार अदालत में स्थानांतरित कर दिया था। इस बीच, दोनों ने स्थानीय पुलिस स्टेशनों और मजिस्ट्रेट अदालतों में एक-दूसरे के खिलाफ कई शिकायतें और मुकदमे दायर किए। दोनों ने एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया था।

मई 2022 में हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और अलग हो चुके जोड़े को सोशल मीडिया पर भद्दे झगड़ों में शामिल होने से रोकना पड़ा। उनसे अपने अशांत वैवाहिक जीवन से संबंधित एक-दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो पोस्ट करने और अपलोड करने से रोकने के लिए कहा गया। हालांकि, इस साल सितंबर में फैमिली कोर्ट ने मोहंती की तलाक याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद बीजेडी सांसद ने हाई कोर्ट (High Court Decision) का दरवाजा खटखटाया।