शिमला, 29 फरवरी। Himachal Pradesh News : हिमाचल प्रदेश के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले सभी 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कहा कि दल-बदल कानून के तहत 6 माननीय विधायकों के खिलाफ शिकायत विधायक और मंत्री हर्ष वर्धन जी के माध्यम से हमारे सचिवालय को मिली। जिसके बाद उन्होंने दोनों पक्षों को सुना और अपना फैसला सुनाया।
स्पीकर कुलदी सिंहप पठानिया ने कहा, ‘उन्होंने कहा कि विधायकों ने चुनाव तो कांग्रेस पार्टी से लड़ा, लेकिन पार्टी का व्हिप उल्लंघन किया, लेकिन वोट नहीं दिया। मैंने सभी पक्षों को सुना. मेरे ऑर्डर के तीस पेज है। माननीय इस मामले पर पूरी सुनवाई की। मैंने दोनों पक्षों को पूरी तरह सुना। ‘ जिन विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है उनके नाम सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर,राजेंद्र सिंह राणा, चैतन्य शर्मा, देवेंदर भुट्टो, इंदर दत्त लखनपाल हैं। इन सभी विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया था।
राज्यसभा चुनाव में कैसे हुआ खेला?
हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव था। इसे जीतने के लिए 35 विधायकों के वोट की जरूरत थी। कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं, इसलिए पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। बीजेपी के यहां 25 विधायक हैं। उसके पास 10 वोट कम थे, फिर भी पार्टी ने हर्ष महाजन को उम्मीदवार बना दिया था।
जब चुनाव हुए तो कांग्रेस के 6 विधायकों (Himachal Pradesh News) ने तो क्रॉस वोटिंग की। तीन निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में वोट कर दिया। इससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार को 34-34 वोट मिले।आखिरकार पर्ची के जरिए फैसला किया गया, जिसमें बीजेपी के हर्ष महाजन की जीत हुई।