राजनांदगांव 17 फरवरी 2026 (IMNB NEWS AGENCY) भारत सरकार के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969, संशोधित अधिनियम 2023 तथा छत्तीसगढ़ राज्य जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जन्म-मृत्यु पंजीयन योजना के कार्यान्वयन में किसी भी स्तर पर उत्पन्न गतिरोध को दूर करने एवं कार्यान्वयन एजेंसी को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन द्वारा जिला स्तरीय अन्तर्विभागीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। समिति में कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव अध्यक्ष है। समिति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप संचालक पंचायत विभाग, उप संचालक जनसंपर्क विभाग, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) नगरीय सदस्य है तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उप संचालक जिला योजना एवं सांख्यिकी
सदस्य-सचिव बनाया गया है।
जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के क्रियान्वयन के संबंध में 31 दिसम्बर 2007 तक ग्रामीण क्षेत्रों में घटित जन्म व मृत्यु की घटनाओं को संबंधित थानों द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन का कार्य किया जाता था एवं नगरीय निकाय की स्थापना दिवस से जन्म-मृत्यु पंजीयन का कार्य किया जाता है। राज्य शासन द्वारा इस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया एवं 1 जनवरी 2008 से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन का कार्य किया जा रहा है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में अब भी संबंधित नगरीय निकायों द्वारा यह कार्य यथावत जारी है। वर्ष 2014 से जिले के समस्त शासकीय अस्पतालों (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप स्वास्थ्य केन्द्र) में संस्था में हुए जन्म-मृत्यु की घटना का पंजीयन का कार्य किया जा रहा है।
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