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नई दिल्ली, 28 जनवरी। Indian Railway : भारतीय रेल से सफर करना कई बार आनंददायक होता है तो कई बार आप परेशान भी हो सकते हैं। कई बार प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ होने की वजह से आप ट्रेन में अपनी रिजर्व सीट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं।

कई बार भीड़ के चलते ट्रेन छूट जाती है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या पैसेंजर के रिजर्व सीट का किराया रिफंड होगा? जी हां, यहां बता दें कि किसी वजह से ट्रेन छूट जाने की स्थिति में ट्रेन टिकट किराया रिफंड हो सकता है। इसके कुछ तय नियम और शर्तें हैं।

तय समय में टीडीआर करना होगा दाखिल

erail.in के मुताबिक, मौजूदा नियमों के अनुसार यात्रा न करने का कारण बताते हुए आप टीडीआर (टिकट जमा रसीद) फाइल कर रेलवे से रिफंड हासिल कर सकते हैं। चूंकि चार्ट तैयार हो चुका है, इसलिए आप टिकट कैंसिल नहीं कर सकते। रिफंड शुरू करने के लिए, व्यक्ति को टीडीआर (टिकट डिपॉजिट रिफंड) दाखिल करना होगा।

भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के नियमों और रेगुलेशन के हिसाब से, यात्री को ट्रेन छूटने के चार घंटे के भीतर टीडीआर दाखिल करना होगा। टीडीआर दाखिल करने में देरी करने पर व्यक्ति रिफंड के लिए पात्र नहीं होगा।

कैसे करें टीडीआर फाइल

यात्री IRCTC ऐप में लॉग इन कर ऑनलाइन टीडीआर फाइल कर सकते हैं। लॉग इन के बाद ट्रेन ऑप्शन पर क्लिक करना होता है और फिर फाइल TDR ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। स्क्रीन पर फाइल TDR का ऑप्शन दिखाई देगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, टिकट दिखाई देगा।

आपको अपना टिकट चुनना होगा और फाइल TDR पर क्लिक करना होगा। TDR का कारण चुनने के बाद, TDR फाइल हो जाएगा और 60 दिनों के भीतर रिफंड मिल जाएगा।

इस कंडीशन में भी टीडीआर कर सकते हैं फाइल

अगर आंशिक रूप से कन्फर्म या प्रतीक्षा सूची वाले रेल टिकट वाले सभी यात्री यात्रा नहीं करते हैं, तो आप ट्रेन के आगमन से 72 घंटे पहले तक टीडीआर दाखिल कर सकते हैं। टिकट-जांच स्टाफ द्वारा जारी प्रमाण पत्र डाक के माध्यम से आईआरसीटीसी को भेजा जाना चाहिए।