इंदौर, 30 अप्रैल। Indore : लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। सूरत और फिर इंदौर में प्रत्याशियों से झटका लगा तो वहीं अब इंदौर में कांग्रेस के सबस्टिट्यूट कैंडिडेट मोती पटेल की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने मोती पटेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रेन की वेटिंग टिकट का हवाला दिया।
हाईकोर्ट ने साफ किया कि अगर टिकट वेटिंग लिस्ट की है और वह कंफर्म नहीं होती है तो फिर टिकट अपने आप ही कैंसिल हो जाती है। ऐसे में जो भी यात्री है, उसे एक जनरल टिकट भी लेकर यात्रा करनी चाहिए ताकि वो बिना फाइन यात्रा कर सके।इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता मोती पटेल को चुनाव आयोग के पास जाने का सुझाव भी दे दिया।
दरअसल, कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के नामांकन वापसी के बाद से डमी कैंडिडेट मोती पटेल ने हाईकोर्ट का रुख किया था। अपनी याचिका में मोती पटेल ने कहा था कि नियमानुसार कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन यदि निरस्त हो जाता है या वे नाम वापस ले लेते हैं तो डमी प्रत्याशी ही अधिकृत प्रत्याशी माना जाता है। बम ने नामांकन वापस लिया है तो उन्हें कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने उनके इस तर्क को नहीं माना और याचिका खारिज कर दी।
बता दें कि Indore से कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल ने कांग्रेस के डमी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया था। हालांकि उनका नामांकन निरस्त हो गया था।