Land Record Service : बड़ा सुधार…! अब महज 7 दिनों में आपके हाथ में होगी भूमि दस्तावेजों की कॉपी…कौन-कौन से दस्तावेज़ मिलेंगे…? यहां देखें List

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रायपुर, 28 जुलाई। Land Record Service : छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि से जुड़े दस्तावेजों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ा और जनहितकारी कदम उठाया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत नई अधिसूचना जारी की है, जिसके माध्यम से अब आम नागरिक बिना किसी देरी और परेशानी के जरूरी भूमि दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे।

कौन-कौन से दस्तावेज़ मिलेंगे?

अब निम्नलिखित भूमि दस्तावेजों की प्रतिलिपि तय समयसीमा में प्राप्त की जा सकेगी:

  • खसरा
  • खतौनी
  • नक्शा
  • नामांतरण पंजी
  • अधिकार अभिलेख (बी-1)
  • चकबंदी रिकॉर्ड
  • मिसल / राजस्व प्रकरण आदि

सेवा की समयसीमा और जिम्मेदार अधिकारी

सेवा प्रकारसमयसीमासेवा प्रदायक अधिकारीसक्षम प्राधिकारीअपील अधिकारी
सामान्य सेवा7 कार्यदिवसनायब तहसीलदार / तहसीलदार / अतिरिक्त तहसीलदारतहसीलदारअनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
तत्काल सेवा3 कार्यदिवसअनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)कलेक्टरसंभागायुक्त

जिला कलेक्टर कार्यालय से भी दस्तावेजों की नकल प्राप्त की जा सकेगी।

सेवा के लिए जरूरी दस्तावेज

  • निर्धारित आवेदन पत्र, जिसमें ₹5 का न्यायालय शुल्क टिकट चिपका हो
  • संबंधित भूमि का पूर्ण विवरण (खसरा, नक्शा, बी-1 आदि)
  • निर्धारित विधिक शुल्क
  • तत्काल सेवा के लिए अतिरिक्त शुल्क

पारदर्शिता और जवाबदेही की नई पहल

इस अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से सभी स्तरों पर उत्तरदायित्व तय कर दिया है। अब नागरिकों को महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और अधिकारी भी अपनी निर्धारित भूमिका के प्रति जवाबदेह होंगे।

कब से लागू है अधिसूचना?

यह आदेश 28 जुलाई 2025 से पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हो चुका है और इसे छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया है। इससे पहले की सभी पुरानी अधिसूचनाएं अब अधिक्रमित मानी जाएंगी।