रायपुर, 15 अप्रैल। Liquor Scam Case : छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल टुटेजा को जमानत दे दी है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने ये आदेश दिया है। टुटेजा को एक साल से अधिक समय तक जेल में रहने के आधार पर जमानत मिली है। इस दौरान अनिल टुटेजा को पासपोर्ट जमा करने और सुनवाई के दौरान न्यायालय के साथ सहयोग करने सहित सख्त नियमों और शर्तों पर जमानत मिली है।
टुटेजा को 21 अप्रैल, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया गया था। अनिल टुटेजा को पासपोर्ट जमा करने और सुनवाई के दौरान न्यायालय के साथ सहयोग करने सहित सख्त नियमों और शर्तों पर जमानत मिली है।
वहीं ईडी की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एसवी राजू ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि टुटेजा एक वरिष्ठ नौकरशाह हैं, जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल हैं। महाधिवक्ता राजू ने टुटेजा पर नागरिक पूर्ति निगम घोटाले में भी शामिल होने का आरोप लगाया और गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए जमानत का विरोध किया।
कोर्ट ने निर्देश दिए किए टुटेजा को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और वचनपत्र देना होगा कि भविष्य में विशेष अदालत संज्ञान लेती है तो वे न्यायालय की कार्रवाई में नियमित रूप से सहयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद अनिल टुटेजा रिहा नहीं हो पाएंगे। उनके खिलाफ शराब घोटाला प्रकरण में ईओडब्ल्यू-एसीबी ने प्रकरण दर्ज किया हुआ है। इस मामले में हाईकोर्ट में पहले टुटेजा की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।