रायपुर, 13 मार्च। Liquor Scam in CG : शराब घोटाले मामले से कवासी लखमा को फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। छत्तीसगढ़ में दो हजार करोड़ के शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ बुधवार को ED ने स्पेशल कोर्ट में चालान पेश किया है। 3841 पन्नों में पेश चालान में लखमा पर घोटाले में संलिप्तता के अलावा जानकारी रखने का आरोप लगाया है।
3 हजार 375 पेज का चालान पेश
इस मामले पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के वकील फैजल रिजवी का कहना है कि ज्यूडिशियल रिमांड की तारीख 12 मार्च थी, लेकिन एक दिन पहले ही ईडी ने चालान पेश कर दिया है। 3 हजार 375 पेज का चालान पेश किया गया है। कवासी के अलावा इनमें और 11 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। इन 11 लोगों को बिना गिरफ्तार किये ही ईडी ने पीसी कंप्लेन बनाया हैं। अन्य लोगों को आरोपी बनाएं जाने लेकर न्यायालय ने आदेश पारित किया था।
लखमा के वकील ने किया दावा
फैजल रिजवी ने कहा कि कवासी लखमा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाए थे, इसलिए ये कार्यवाही 2 साल बाद की गई। चार्जशीट पढ़ने के बाद आगे की अपील की जाएगी।
छत्तीसगढ़ में दो हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाले में संलिप्तता को लेकर ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा काे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ईडी ने लखमा के खिलाफ आज स्पेशल कोर्ट में चालान पेश किया है। ईडी ने लखमा को गिरफ्तार करने से पहले रायपुर के कांग्रेस भवन में दबिश दी थी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री संगठन मलकीत सिंह गैंदू से लंबी पूछताछ की थी।
पूछताछ के साथ ही जरुरी दस्तावेजों के साथ ईडी ने अपने कार्यालय तलब किया था। गैंदू ईडी कार्यालय पहुंचकर दस्तावेज दिखाए और ईडी अफसरों के सवालों का जवाब दिया। ईडी ने काेंटा व सुकमा में बने कांग्रेेस भवन के लिए धनराशि कहां से जुटाई गई और आय के स्रोत के संबंध में जरुरी जानकारी मांगी थी। ईडी का आरोप है कि लखमा को शराब घोटाले से प्रति महीने मोटी रकम बतौर कमीशन मिलता रहा है।
अग्रिम जमानत हो चुकी है खारिज
पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा (Liquor Scam in CG) की अग्रिम जमानत आवेदन को स्पेशल कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था। आबकारी घोटाले में कवासी लखमा की भूमिका को लेकर EOW ने उन पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद उन्होंने विशेष कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। विशेष कोर्ट ने उनके मामले पर तीन पन्नों में अपना आदेश जारी किया और जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए शराब घोटाले में कवासी लखमा की संलिप्तता से इंकार नहीं किया है।