इंदौर, 4 नवंबर। Liquor Shops Closed : 17 नवंबर को मध्यप्रदेश में मतदान होने है। ऐसी में चुनाव आयोग ने तैयारी को लेकर जिला प्रशासन अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए है। इसी कड़ी में जहां 17 नवंबर को प्रदेश में अवकाश घोषित कर दिए है। तो वही प्रदेश के सभी शराब दुकानें चुनाव से एक दिन पहले और चुनाव के दिन बंद करने के आदेश जारी कर दिए है, ताकि चुनाव में किसी तरह की परेशानी न हो। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैया राजा टी ने आदेश जारी कर दिए हैं।
पूरे दिन रहेगी शराब दुकानें बंद
जारी आदेश के तहत राजधानी सहित सम्पूर्ण प्रदेश में 16 से 17 नवंबर तक 176 शराब दुकानें बंद रहेगी। इस दौरान शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा मतगणना के दिन 3 दिसंबर को भी पूरे दिन शराब दुकानें पूरे जिले में बंद रहेगी।
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
इसके साथ ही शुष्क दिवस के दौरान मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टारेंट, क्लब एंड अन्य सेलिंग पाईंट, सर्विंग पाईंट आदि में किसी को भी शराब की बिक्री, सेवा करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होटल और बार मे भी शराब नहीं परोसी जा सकेगी। जिला निर्वाचन विभाग ने इंदौर जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानें बंद करने के निर्देश जारी कर दिए है। जारी आदेश के तहत अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करता मिला तो उसके उपर सख्त से सख्त कार्रवाई (Liquor Shops Closed) होगी।