दुर्ग, 2 जुलाई। MINING OFFICER : आय के अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट ने माइनिंग अफसर को 7 साल की सजा सुनायी है। 13 साल बात कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में फैसला सुनाया है। आरोपी गणेश प्रसाद कुम्हारे के ठिकाने पर ACB की टीम ने छापा मारा था। जिसके बाद जांच में काफी संपत्ति का खुलासा हुआ था। जिसके बाद विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दुर्ग आदित्य जोशी के न्यायालय ने यह सजा सुनाई है।
2020 में ACB ने मारा था छापा
तत्कालीन सहायक खनिज अधिकारी दुर्ग के खिलाफ मामले में 9 अक्टूबर 2010 को एफ आई आर दर्ज किया गया था। कोर्ट के समक्ष 22 जुलाई 2014 को संस्थित हुआ, जिसमें लगभग 12 साल के बाद न्यायालय का फैसला आया है। गणेश प्रसाद कुम्हारे के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13, 1,ई सहपठित धारा 13, 2 के अंतर्गत आरोप था कि उसने सहायक खनिज अधिकारी दुर्ग के रूप में पदस्थ रहते हुए 1 जनवरी 2014 से 12 अक्टूबर 2010 के बीच आय से अधिक दो करोड़ 20 लाख रुपए मूल्य की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की थी।
जांच के दौरान माइनिंग अफसर के वेतन एवं भत्ते से प्राप्त आय लगभग 24 लाख रुपए शामिल था, लेकिन अफसर के पास 408% अधिक अनुपात ही संपत्ति प्रमाणित पाया गया। कोर्ट ने आरोपी को धारा 13(1) ई एवं 13 (दो) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध में दोषी पाया। न्यायालय ने माना कि आरोपी के गंभीर स्थिति (MINING OFFICER) को देखते हुए आरोपी को कठोर दंड देना उचित रहेगा।