बलौदाबाजार, 20 अगस्त। MLA Devendra Yadav : विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। 17 अगस्त को हुई गिरफ्तारी के बाद सत्र न्यायालय में देवेंद्र यादव ने याचिका लगाई थी। जिसे सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया है। जमानत के अलावा आज देवेंद्र यादव की पेशी भी थी। जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देवेंद्र यादव उपस्थित हुए थे।
बता दे 10 जून 2024 को बलौदाबाजार में आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान घटित आगजनी एवं तोड़फोड़ की घटना में शामिल आरोपियों की धरपकड कार्रवाई के क्रम में थाना सिटी कोतवाली में दर्ज अपराध क्र. 386/2024 धारा 153A, 501(1), 505(1)(B), 501(1)(C),109,120बी, 147,148,149,186,353,332, 333,307,435,436,341,427 भादवि एवं 03,04 सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धाराओं के तहत 17 अगस्त को भिलाई नगर विधायक देवेन्द्र यादव को भिलाई स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के लिए बलौदा बाजार से एडिशनल एसपी अभिषेक सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे थे। गिरफ्तारी के विरोध में विधायक देवेंद्र यादव के समर्थक बड़ी संख्या में जुट गए थे। जिस पर दुर्ग पुलिस को भी बुलवाना पड़ा था।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई पेशी
गिरफ्तारी के बाद बलौदा बाजार के सीजेएम न्यायालय में पेश करने के बाद देवेंद्र यादव को 3 दिन की न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया था। देवेंद्र यादव को बलौदा बाजार कोर्ट में पेश करने के पश्चात रायपुर सेंट्रल जेल में दाखिल किया गया था। आज 20 अगस्त को न्यायिक रिमांड की अवधि पूरी होनी थी।
आज न्यायिक रिमांड पूरी होने पर उन्हें पुलिस फिर से अदालत में पेश करने वाली थी। आज रायपुर सेंट्रल जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बलौदा बाजार सीजेएम न्यायालय में देवेंद्र यादव की पेशी हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में देवेंद्र यादव उपस्थित हुए। उनकी न्यायिक रिमांड न्यायालय ने 7 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अब 27 अगस्त तक देवेंद्र यादव न्यायिक रिमांड में रहेंगे। वहीं दूसरी ओर उनके अधिवक्ताओं ने उनकी जमानत के लिए भी सत्र न्यायालय में याचिका लगाई थी। जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए सत्र न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। जिसे देवेंद्र यादव और उनके समर्थकों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।