नई दिल्ली, 04 अगस्त। MODI SURNAME : मोदी सरनेम मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी और राहुल के वकील, दोनों को 15-15 मिनट का समय दिया गया था। बता दें कि कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है। अगले ऑर्डर तक राहुल की सजा पर कोर्ट ने रोक लगाई है।
बताते चले कि, मोदी सरनेम केस में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। सूरत कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के साथ ही सुनाई गई सजा पर भी रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक दोषसिद्धि पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुनाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन के लिए भी कई मायनों में अहम है।
राहुल गांधी को सूरत की निचली अदालत से दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया था। लोकसभा सचिवालय ने आदेश जारी कर दो साल की सजा सुनाए जाने के ग्राउंड पर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता समाप्त कर दिया था