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श्योपुर, 22 मई। Murder Conviction : श्योपुर  में 4 साल पुराने हत्या के एक मामले में जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया, 21 मार्च 2020 को विवाद में घायल फरियादी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के अनुसार, फरियादी और उसके चाचा का लड़का राधारमण उर्फ रमन मीणा समेत उसकी पत्नी अनीता के साथ कुहांजापुर गांव से श्योपुर क्रेशर कॉलोनी स्थित धर्मसिंह मीणा के घर गए। वहां मेरे भाई रमन मीणा ने धर्मसिंह से कहा, ‘तू मेरी घरवाली के मोबाइल पर गलत मैसेज मत डाला कर।’ 

इसी बात पर धर्मसिंह मीणा और उसकी पत्नी सपना समेत एक अन्य व्यक्ति ने गाली-गलौज शुरू कर दी। जब मना किया तो धर्म सिंह ने रमन मीणा को तलवार मारी जो उसके सिर में लगी, जिससे गंभीर चोट आई। 

वहीं, एक अन्य फरियादी को पीटा। रमन मीणा ने फरियादी को बचाया तो सपना मीणा ने रमन मीणा की लाठी से मारपीट की, तो मौके पर अनीता ने हमें बचाया। फरियादी की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था।

इधर, इलाज के दौरान घायल रमन उर्फ राधारमन मीणा को श्योपुर से कोटा रैफर कर दिया और कोटा से जयपुर भेज दिया। जयपुर में इलाज के दौरान रमन की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 324, 323, 294, 506, 34, 302 और आयुध अधिनियम की धारा 25 (2) में प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष को उम्रकैद

मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने विचारण और सुनवाई के बाद आरोपीगण धर्मसिंह मीणा पुत्र बाबूलाल मीणा निवासी धानोद हाल क्रेशर कॉलोनी श्योपुर, सपना मीणा पत्नी धर्मसिंह मीणा निवासी क्रेशर कॉलोनी और दशरथ रावत पुत्र सुरेश कुमार रावत निवासी श्योपुर को दोषी माना।

आरोपियों के खिलाफ बाद में धारा 302/34 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास और विभिन्न धाराओं में कुल 23 हजार रुपए का जुर्माना से दंडित किया। प्रकरण के विचारण के दौरान मृतक की पत्नी अनीता ने न्यायालय के समक्ष पक्ष विरोधी कथन पेश किए। प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज की श्रेणी में रखा गया था।

बता दें कि एक सप्ताह पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए 6 बार के विधायक रामनिवास रावत के बेटे अनिरुद्ध रावत की जगह ही धर्म सिंह मीणा को युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 

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