कवर्धा, 18 जुलाई। Necrophilia : कवर्धा जिले से एक बेहद घिनौना मामला सामने आया है। यहां एक दरिंदे ने 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ घर में अकेली होने पर बलात्कार करने की कोशिश की और नाकाम होने पर उसकी हत्या कर दी। लेकिन दरिंदे की हैवानियत यहीं नहीं रुकी, बल्कि उसने उसके शव के साथ बलात्कार करने जैसा जघन्य अपराध किया। फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। पूरा मामला पांडातराई थाना क्षेत्र के एक गांव का है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक घर में नाबालिग का खून से लथपथ शव मिला। सूचना के बाद एसपी, पुलिस, एफएसएल टीम, डॉग स्क्वायड टीम भी जांच के लिए मौके पर पहुंची। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर संदेह के आधार पर कई लोगों से पूछताछ की। साक्ष्यों और बयानों के आधार पर उसी गांव के आरोपी राजीव घृतलहरे (35 वर्ष) की पहचान हुई। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
आरोपी राजीव घृतलहरे ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है कि लड़की के पिता से ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात से नाराज़ होकर आरोपी कल सुबह करीब 11 बजे मृतक लड़की के घर गया। उस समय लड़की घर में अकेली थी और बाकी सदस्य खेतों पर गए थे, छोटा भाई स्कूल गया था। इस मौके का फायदा उठाकर उसने नाबालिग के साथ जबरन बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने विरोध किया और भागने की कोशिश की, तो आरोपी उसे स्टोर रूम में घसीटकर ले गया और वहां रखे लोहे के डंडे से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने उसके शव के साथ भी बलात्कार किया।
शव के साथ बलात्कार ‘नेक्रोफिलिया’ की एक श्रेणी
बहरहाल, शव के साथ दुष्कर्म को ‘नेक्रोफिलिया’ की श्रेणी में आता है, जो भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत भी गंभीर अपराध है।
IPC में नेक्रोफिलिया को सीधे परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन धारा 297 (शव के साथ अमानवीय व्यवहार) और धारा 377 (अप्राकृतिक यौन कृत्य) के तहत इसे अपराध माना जाता है।
सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने ऐसे मामलों में इसे “अत्यंत घृणित और जघन्य अपराध” करार दिया है।
ऐसी स्थिति में आरोपी पर हत्या (धारा 302), दुष्कर्म (धारा 376), और शव के साथ कुकर्म (धारा 297 और 377) के तहत कई धाराएं लगाई जाती हैं।