रायपुर, 05 सितंबर। PIL in High Court : छत्तीसगढ़ की सियासत में बड़ा मोड़ सामने आया है। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री सहित राज्य सरकार के 14 मंत्रियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। यह याचिका कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला द्वारा दाखिल की गई है, जिसमें मंत्रियों की नियुक्तियों और शपथ ग्रहण प्रक्रिया को लेकर संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं।
क्या है याचिका में?
याचिका में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार के गठन में संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी हुई है और कई प्रक्रियाएं प्रशासनिक नियमों के विरुद्ध हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी एक जनहित याचिका इसी विषय पर हाईकोर्ट में दाखिल हो चुकी है, जिसे विचाराधीन रखा गया है।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव का बयान
इस याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, सरकार की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक है। कांग्रेस के मुंह से यह आरोप शोभा नहीं देता। यह केवल राजनीतिक स्टंट है, जिसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अब जनता से कट चुकी है और न्यायपालिका का दुरुपयोग कर रही है।
अगली सुनवाई पर नजर
हाईकोर्ट जल्द ही याचिका की प्रारंभिक सुनवाई की तारीख घोषित करेगा। अगर कोर्ट इस मामले में सुनवाई शुरू करता है तो यह छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।
मुख्यमंत्री सहित 14 मंत्रियों की नियुक्तियों (PIL in High Court) को लेकर उठी यह कानूनी चुनौती अब छत्तीसगढ़ की राजनीति का हॉट टॉपिक बन गई है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है और क्या कांग्रेस के आरोपों में कोई दम है या यह सिर्फ राजनीतिक दबाव की कोशिश है।