रायपुर, 04 दिसम्बर| PM AWAS YOJNA : प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) को लेकर सर्वे (PM AWAS YOJNA) किया जा रहा है। इसमें आय – जाति प्रमाण पत्र की बाध्यता होने से हितग्राहियों को काफी परेशानी हो रही है। हितग्राहियों की परेशानियों को देखते हुए राजस्व विभाग व आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है।
पत्र में लिखा गया है कि पीएमएवाई-यू 2.0 (PM AWAS YOJNA) के तहत प्रक्रियाधीन सर्वे में संलग्न किए जाने वाले आय और जाति प्रमाण पत्र को नियमानुसार त्वरित रूप से जारी करें। अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में योजना को सभी नगरीय निकायों में लागू करते हुए केंद्र सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल पर हितग्राही सर्वेक्षण कार्य 15 नवंबर से प्रारंभ कर दिया गया है।
सर्वेक्षण के दौरान हितग्राहियों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जा रही है। इसके लिए हितग्राही परिवार का आधार कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि के दस्तावेज आदि अनिवार्य की गई है। हितग्राहियों को सबसे ज्यादा परेशानी आय और जाति प्रमाण पत्र को लेकर हो रही है।
छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकायों को हितग्राहियों के जाति और आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों के लिए संबंधित राजस्व कार्यालय से व्यक्तिगत समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए थे। उपमुख्यमंत्री को कुछ हितग्राहियों के माध्यम से जानकारी मिली थी कि दस्तावेजों (मुख्यतः राजस्व संबंधी) की कमी के कारण पोर्टल पर जानकारी दर्ज नहीं हो पा रही है।
उप मुख्यमंत्री साव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन व विकास विभाग के सचिव डा. बसवराजु एस ने हितग्राहियों के राजस्व कार्यालयों में लंबित जाति और आय प्रमाण पत्र के प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करने राजस्व विभाग को पत्र लिखा था।