रायपुर, 28 जून। Private Publishers : जिले के प्राइवेट स्कूलों के लिए एक अहम आदेश जारी हुआ है, जिसमें निजी प्रकाशकों की पुस्तकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब जिले के सभी अशासकीय (प्राइवेट) स्कूलों में सिर्फ NCERT (एनसीईआरटी) द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों से ही पढ़ाई कराई जा सकेगी।
यह आदेश जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), रायपुर की ओर से जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा विभाग के नियमानुसार शालाओं का संचालन सुनिश्चित करना होगा और निर्धारित निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। साथ ही निरीक्षण व अनुपालन की रिपोर्ट भी जिला कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
आदेश में क्या लिखा है?
“जिला रायपुर अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में शासकीय नियमानुसार शालाओं का संचालन किये जाने हेतु संलग्न निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें एवं निरीक्षण/पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।”

प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की आपत्ति
इस आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने नाराजगी जाहिर की है। एसोसिएशन ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

एसोसिएशन का तर्क
- NCERT की किताबें अभी तक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं।
- ऐसे में अधिकांश स्कूलों ने नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए निजी प्रकाशकों की किताबें ही लगाई हैं।
- इस तरह का आदेश देकर स्कूलों को बाध्य नहीं किया जा सकता।
अब आगे क्या?
- यह आदेश आने के बाद जिले के सैकड़ों स्कूलों को अपने पाठ्यक्रम में बदलाव करना पड़ सकता है।
- कई अभिभावकों ने भी किताबों की अदला-बदली को लेकर चिंता जताई है।
- फिलहाल, शिक्षा विभाग और प्राइवेट स्कूल संगठन (Private Publishers) के बीच टकराव की स्थिति बन गई है।