Relief to Card Holders : राशन कार्ड धारकों को राहत…! अब 20 जुलाई तक मिलेगा जून-अगस्त का राशन…! राशन वितरण में 3.41 करोड़ बायोमेट्रिक ट्रांजेक्शन…छत्तीसगढ़ सरकार ने मांगा अतिरिक्त समय

Spread the love

रायपुर, 24 जून। Relief to Card Holders : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के राशनकार्डधारी परिवारों को जून से अगस्त 2025 तक के तीन माह के राशन वितरण की समय-सीमा बढ़ाने का आग्रह केंद्र सरकार से किया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयाल दास बघेल के निर्देश पर खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने इस संबंध में भारत सरकार के उप निदेशक, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को पत्र लिखकर यह मांग की है।

30 जून से बढ़ाकर 20 जुलाई तक करने का प्रस्ताव

फिलहाल तीन माह का राशन एकमुश्त वितरण करने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित है, जिसे बढ़ाकर 20 जुलाई 2025 तक किए जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही, खाद्यान्न भंडारण की समय-सीमा को भी 23 जून 2025 तक बढ़ाने की बात कही गई है।

कई कारणों से वितरण में आ रही है बाधा

पत्र में सचिव श्रीमती कंगाले ने वितरण में आ रही व्यावहारिक समस्याओं का उल्लेख करते हुए बताया कि:

  • राज्य में 56.78 लाख NFSA और 24.44 लाख राज्य पूल के राशनकार्डधारी परिवारों को तीन माह का राशन एकमुश्त वितरित किया जा रहा है।
  • इससे राज्यभर में 3.41 करोड़ बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण आधारित ट्रांजेक्शन की आवश्यकता है, जो कि अत्यधिक है।
  • UIDAI के निर्देशानुसार 7000 एल-0 ई-पॉस मशीनों का अपग्रेडेशन कार्य भी जारी है, जिससे वितरण प्रक्रिया धीमी हो रही है।
  • मई माह में हुई असामयिक वर्षा ने अग्रिम भंडारण को प्रभावित किया है, जिससे उचित मूल्य दुकानों में वितरण और तौल प्रक्रिया में भी अधिक समय लग रहा है।

हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्णय

राज्य सरकार ने यह कदम हितग्राहियों को समय पर और सुगमता से राशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया है। अगर केंद्र सरकार से अनुमति मिलती है, तो उपभोक्ताओं को 20 जुलाई तक राशन प्राप्त करने का अतिरिक्त समय मिल जाएगा।

वितरण प्रणाली में आ रही तकनीकी व भौतिक अड़चनों (Relief to Card Holders) को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र से राशन वितरण की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की है। यदि मांग स्वीकार होती है, तो यह राज्य के लाखों हितग्राहियों को राहत प्रदान करेगा।