भोपाल, 24 सितंबर। Relief to MLA : पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने विधायक के खिलाफ दर्ज रेप की FIR को निरस्त कर दिया है। पत्नी के द्वारा रेप का मामला दर्ज कराए जाने के बाद से उमंग सिंघार फरार चल रहे थे और उन्होंने एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट इंदौर में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। जिसे न्यायालय ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी और गुरुवार को हाईकोर्ट की जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने सिंघार के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने के आदेश जारी किए हैं।
उमंग सिंघार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत
याचिकाकर्ता विधायक उमंग सिंघार की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तर्क दिया गया था कि वो आदिवासी समाज के हैं और तीन शादी करने की उन्हें छूट है। वैवाहिक जीवन के दौरान आपसी सहमति से उनके बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए थे। विवाद होने पर पूर्व में भी उनकी पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि वैवाहिक तथा लिव-इन-रिलेशनशिप में टकराव के बाद दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाने में इजाफा हुआ है। विवाद होने की स्थिति में इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाना आवश्यक है। अदालत ने माना कि सिंघार और शिकायतकर्ता महिला के बीच पति-पत्नी के रिश्ते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि एक पत्नी पति के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज नहीं करा सकती।
पत्नी ने दर्ज कराया था रेप केस
बता दें कि पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ उनकी ही पत्नी ने नौगांव थाने में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि उमंग सिंघार ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पीछे स्थित विधायक निवास पर नवंबर 2021 से लेकर 18 नवंबर 2022 तक कई बार दुष्कर्म कर मारपीट और अभद्र व्यवहार किया । पत्नी ने विधायक पर अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप भी लगाया था। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आईपीसी की धारा 376, 377, 498 ए सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।