रायपुर, 03 अगस्त। Retired Employees : राज्य सरकार ने रिटायर कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। वित्त विभाग ने निर्देश दिया है कि वैसे कर्मचारी जो 31 दिसंबर और 30 जून को रिटायर हुए हैं या होंगे, उनकी सेवा निवृत्ति पर प्राप्त वेतन में देय वेतन वृृद्धि काल्पनिक गणना के आधार पर दी जायेगी। ये काल्पनिक वेतन वृद्धि सिर्फ रिटायर कर्मचारियों के लिए की जायेगी।
वित्त विभाग ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है। दरअसल 31 दिसंबर और 30 जून को रिटायर होने वाले शासकीय सेवकों को 1 जनवरी और 1 जुलाई को शासकीय सेवा में नहीं होने के कारण वेतन वृद्धि के लिए अपात्र होने संबंधी निर्देश जारी किये गये थे। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि जिन शासकीय सेवकों के द्वारा सेवानिवृति दिनांक को वेतन वृद्धि की अहर्ता प्राप्त कर ली गयी है, लेकिन आगामी दिवस को सेवा में ना रहने के कारण वेतन वृद्धि देय नहीं होती है। ऐसे प्रकरण में सेवा निवृत्ति पर प्राप्त वेतन में देय वेतन वृद्धि काल्पनिक आधार पर दी जाये। ये निर्णय पूर्व में सेवा निवृत्त हो चुके शासकीय सेवकों के प्रकरण में भी लागू होगी