Revised Order Issued : ग्राम पंचायत सचिवों के संशोधित आदेश जारी, 25 दिवस अर्जित अवकाश और 12 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता, वेतन संरचना और अन्य सुविधाओं का स्वीकृति आदेश जारी

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रायपुर, 6 सितंबर। Revised Order Issued : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के संशोधित वेतन संरचना और अन्य सुविधाओं का स्वीकृति आदेश जारी किया गया है. ग्राम पंचायत सचिवों को रहेगी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश, सेवानिवृति पर उपादान की पात्रता होगी. एक कैलेंडर वर्ष में 25 दिवस अर्जित अवकाश और 12 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता रहेगी.

नीचे देखें जारी आदेश