रायपुर, 26 जुलाई। Samruddhi Rice Mill Unit : छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) ने ग्राम बारपाली स्थित समृद्धि राइस मिल यूनिट-2 को पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए 21 जुलाई 2025 को बंद करने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय मिल के बिना वैध “Consent to Operate” (संचालन की स्वीकृति) के संचालन पाए जाने के बाद लिया गया।
निरीक्षण में सामने आया बड़ा उल्लंघन
मंडल की निरीक्षण टीम ने दौरे के दौरान पाया कि राइस मिल बिना वैध जल (Water Act, 1974) और वायु (Air Act, 1981) स्वीकृतियों के लगातार संचालन में थी। इस गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघन को लेकर मंडल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मिल को बंद करने का आदेश जारी किया और विद्युत वितरण कंपनी को विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छिन्न करने के निर्देश दिए।
कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई
CECB के अनुसार, राज्य में सभी औद्योगिक इकाइयों को उनकी प्रदूषण क्षमता के अनुसार चार श्रेणियों – रेड, ऑरेंज, ग्रीन और व्हाइट, में वर्गीकृत किया गया है।
रेड, ऑरेंज और ग्रीन श्रेणियों के उद्योगों को संचालन प्रारंभ करने से पूर्व CECB से “Consent to Establish” और “Consent to Operate” लेना अनिवार्य है।
व्हाइट श्रेणी के उद्योगों को केवल सूचना देनी होती है, पर यदि वे जल या वायु प्रदूषण फैलाते हैं, तो उन्हें भी अनुमति लेनी पड़ती है।
पर्यावरण मंडल की अपील
CECB ने सभी औद्योगिक इकाइयों से अपील की है कि वे संचालन से पहले आवश्यक पर्यावरणीय अनुमतियाँ अवश्य लें और प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पूर्ण पालन करें। मंडल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है और किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।