बिलासपुर, 15 अक्टूबर। Saumya Chaurasia : सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में जमानत मिलने के बाद पूर्व सीएम की डिप्टी सिक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत की मांग की थी।
इसी बीच आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के अपराध में EOW ने कार्रवाई करते हुए पहले एफआईआर दर्ज किया और फिर गिरफ्तारी भी बता दी। EOW की इस कार्रवाई के बाद सौम्या ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट दायर याचिका को वापस ले लिया है। विधि विशेषज्ञों की मानें तो सौम्या को अब जेल से बाहर आने के लिए अधिवक्ता के माध्यम से नियमित जमानत आवेदन लगाना होगा।
बता दें, कि 2 जुलाई 2024 में को निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू और समीर विश्नोई के साथ-साथ राज्य सेवा संवर्ग की अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ 3 नई FIR दर्ज की गई है। ED केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद EOW ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। सौम्या पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इस मामले में अब एसीबी की टीम पूछताछ करेगी।
HC में लगाई थी अग्रिम जमानत याचिका
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सौम्या ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में लंबित है। इधर EOW की टीम ने उन्हें रायपुर जेल पहुंचकर आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उन्हें विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा की कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सौम्या चौरासिया को 10 दिनों के ACB के कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया है।
विधि के अनुसार सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद उनकी अग्रिम जमानत अर्जी का कोई मतलब नही रहा। लिहाजा, नए सिरे से नियमित जमानत याचिका लगाने याचिका को वापस ले लिया गया है। याचिका वापस लेते समय सौम्या के वकील ने कोर्ट को बताया कि सौम्या चौरसिया को दुर्भावना के चलते जेल दाखिल करने के लिए बार-बार अलग-अलग केस दर्ज किया जा रहा है।