नई दिल्ली, 24 अगस्त। Serial Child Killer : दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को बहुचर्चित और दिल दहला देने वाले 2014 के मामले में 35 वर्षीय रविंद्र कुमार को हत्या और अपहरण का दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत पेश किए हैं और आरोपी की सफाई में कोई विश्वसनीयता नहीं है। अब 28 अगस्त को उसे सजा सुनाई जाएगी।
क्या है मामला
यह मामला 2014 में ढाई साल की मासूम बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या से जुड़ा है। बच्ची अचानक घर से लापता हो गई थी और कुछ घंटों बाद उसकी लाश बरामद हुई। पुलिस जांच के बाद रविंद्र कुमार की गिरफ्तारी हुई और पूछताछ में उसने न सिर्फ अपना अपराध कबूल किया, बल्कि यह भी स्वीकार किया कि वह अब तक 30 से अधिक बच्चियों को अपना शिकार बना चुका है।
दरिंदगी की इंतिहा
रविंद्र कुमार ने कबूल किया कि वह बच्चियों का अपहरण कर, उनसे दुष्कर्म करता था और फिर हत्या कर देता था। कई मामलों में वह शवों के साथ भी दरिंदगी करता था। पुलिस के अनुसार, वह नशे की हालत में रोज़ 30-40 किलोमीटर तक पैदल घूमकर शिकार की तलाश करता था।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भयानक सच
अदालत ने 23 अगस्त को कहा कि बच्ची को आखिरी बार रविंद्र के साथ देखा गया था, जो कि उसे अपराध से जोड़ता है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सिर पर गहरी चोट, होंठों पर दांतों के निशान और दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई है।
पहले भी मिल चुकी है सजा
साल 2015 में भी रविंद्र एक 6 साल की बच्ची के अपहरण मामले (Serial Child Killer) में गिरफ्तार हुआ था। मई 2023 में उसे उम्रकैद की सजा दी गई थी और वह तभी से जेल में बंद है।
कोर्ट का कड़ा रुख
अदालत ने रविंद्र कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 363 (अपहरण) के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने कहा, “यह अपराध न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि समाज की आत्मा को झकझोर देने वाला है। ऐसे अपराधी के लिए कोई सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है।”