Shameful Incident at School : तिल्दा नेवरा के स्कूल में शर्मनाक घटना…! लेडीज टॉयलेट में मिला चालू मोबाइल…हेड मास्टर बनाता था Video…गिरफ्तार

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रायपुर, 02 जुलाई। Shameful Incident at School : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सटे तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। स्कूल की महिला शौचालय (लेडीज टॉयलेट) से एक चालू हालत में मोबाइल फोन बरामद होने के बाद सनसनी फैल गई। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि मोबाइल फोन स्कूल में पदस्थ प्रधान पाठक (हेड मास्टर) भूपेंद्र कुमार साहू का है।

रिकॉर्ड वीडियो को लैपटॉप में ट्रांसफर कर देखता

छात्राओं और महिला स्टाफ ने जब टॉयलेट में मोबाइल देखा तो तुरंत इसकी सूचना प्रबंधन को दी गई। 1 जुलाई को एक महिला टीचर ने टॉयलेट में रखा मोबाइल देखा, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। इसके बाद पूरे स्कूल स्टाफ को इसकी जानकारी हुई। जांच में पता चला कि आरोपी भूपेंद्र, जो स्कूल का प्रधान पाठक भी है, पिछले दो महीनों से इस तरह की हरकत कर रहा था।

उसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वह रिकॉर्ड किए गए वीडियो को अपने दूसरे मोबाइल और लैपटॉप में ट्रांसफर कर देखता था। इस घटना ने स्कूल का माहौल तनावपूर्ण कर दिया है। महिला शिक्षक और स्टाफ स्कूल आने से डर रही हैं, वहीं अभिभावक अपनी बेटियों को इस स्कूल में पढ़ाने को लेकर चिंतित हैं।

पुलिस ने आरोपी हेड मास्टर को किया गिरफ्तार

  • मामले की सूचना मिलने पर तिल्दा नेवारा पुलिस तुरंत स्कूल पहुंची।
  • मोबाइल को जब्त कर तकनीकी जांच की गई।
  • जांच में पाया गया कि यह मोबाइल प्रधान पाठक भूपेंद्र कुमार साहू का है।
  • आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ आईटी एक्ट व अन्य संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है।

शिक्षा विभाग में हड़कंप

इस घटना के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। शिक्षा विभाग ने आरोपी को तत्काल निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभागीय जांच भी अलग से करवाई जाएगी।

स्थानीय लोगों में आक्रोश

घटना के सामने आने के बाद अभिभावकों और ग्रामीणों में आक्रोश है।
लोगों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
इस तरह की हरकतों से छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

कानूनी पहलू

यदि जांच में यह साबित होता है कि मोबाइल का इस्तेमाल छिपकर रिकॉर्डिंग या निगरानी के लिए किया गया था, तो आरोपी पर आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हो सकता है, जिसमें कई वर्षों की सजा और जुर्माना भी शामिल है।

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने आश्वासन (Shameful Incident at School) दिया है कि पीड़ितों की पहचान उजागर नहीं होने दी जाएगी और मामले में तत्काल व निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।