रायपुर, 01 जुलाई। Stock Market : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) और क्रिप्टोकरेंसी जैसे जोखिम भरे निवेश को कदाचार (Misconduct) की श्रेणी में शामिल कर दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन के तहत लागू की गई है।
अब इन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे कर्मचारी
राज्य सरकार के इस फैसले के अनुसार, अब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी-
- Intraday (दिन में बार-बार खरीद-बिक्री)
- BTST (Buy Today, Sell Tomorrow)
- F&O (फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस)
- Cryptocurrency (बिटकॉइन, एथेरियम आदि)-में ट्रेडिंग या निवेश नहीं कर सकेगा।
सरकार ने इस प्रकार की वित्तीय गतिविधियों को “अवचार/कदाचार” मानते हुए स्पष्ट किया है कि इनसे कर्मचारी की वित्तीय स्थिति और कार्य निष्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे प्रशासनिक निष्पक्षता और जवाबदेही भी प्रभावित होती है।
राजपत्र में हुआ संशोधन
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 के उप-नियम (5) में संशोधन करते हुए यह नया उपखण्ड जोड़ा गया है। इसके तहत बार-बार शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य वित्तीय साधनों की खरीद-बिक्री को अवांछनीय माना गया है।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अनुमति
हालांकि सरकार ने कर्मचारियों को पूरी तरह से निवेश से नहीं रोका है। उन्हें शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म निवेश, म्यूचुअल फंड और डिबेंचर्स में निवेश करने की अनुमति दी गई है। यानी कि:
- शेयरों में दीर्घकालिक निवेश (Long Term Investment)
- म्यूचुअल फंड (SIP आदि)
- सरकारी और गैर-सरकारी डिबेंचर्स
मान्य रहेंगे, बशर्ते उनमें अटकलों के आधार पर बार-बार लेन-देन न किया गया हो।
नियंत्रण और पारदर्शिता का प्रयास
सरकार का यह कदम राज्य कर्मचारियों के वित्तीय आचरण में पारदर्शिता लाने और सट्टा जैसी गतिविधियों से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे प्रशासनिक तंत्र में विश्वास और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्य बिंदु
वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक जवाबदेही को बढ़ाने की पहल
इंट्राडे, BTST, F&O, और क्रिप्टो ट्रेडिंग को किया गया कदाचार घोषित
शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म निवेश, म्यूचुअल फंड और डिबेंचर्स में निवेश अनुमन्य
अधिसूचना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों में संशोधन
अधिसूचना जारी
